बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाज़ा

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाज़ा

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री Aiswarya Rai Bachchan ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की मांग की थी। उनका आरोप था कि उनकी इजाजत के इंटरनेट पर उनकी तस्‍वीरों, फेक इमेज, फेम वीडियो और फेक ऑडियो का अर्नगल इस्‍तेमाल किया गया। उनकी छवि और नाम का अनधिकृत उपयोग करके AI जनित अश्लील वीडियो और अन्य सामग्री बनाई जा रही है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच रहा है। 

Aishwarya Rai Bachchan News से जुड़े मुख्य बिंदु

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर गलत सामग्री पर रोक लगाई।
  • ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स और गूगल को 72 घंटे में उल्लंघनकारी URLs हटाने का दिया निर्देश।
  • ऐश्वर्या राय के पति अभिषेक बच्चन ने भी अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है।
  • अमिताभ बच्‍चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटीज़ भी अपनी आवाज़, तस्वीर, डायलॉग और खास अंदाज को लेकर कोर्ट में दायर कर चुके हैं याचिका। 

Aishwarya Rai को लेकर कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने Aiswarya Rai के मामले में 9 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर उनकी छवि, नाम और व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई है। जस्टिस तेजस क़रिया ने अपने आदेश में कहा कि ऐश्वर्या राय की छवि का अनधिकृत उपयोग उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है। 

72 घंटों के भीतर सामग्री हटाने का निर्देश

कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स और गूगल को 72 घंटे के भीतर ऐश्वर्या राय से संबंधित उल्लंघनकारी URLs और फोटो, वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी ऐसे URLs को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है।

ऐश्वर्या राय पर्सनैलिटी राइट्स उल्लंघन

याचिका में ये उल्लेख किया गया कि ‘aishwaryaworld.com’ नामक वेबसाइट ने ऐश्वर्या राय की छवि का अनधिकृत उपयोग करते हुए उन्हें अपनी “केवल आधिकारिक वेबसाइट” के रूप में प्रस्तुत किया। इस वेबसाइट पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी, बिना अनुमति के चित्र और ₹3,100 तक की कीमत वाले टी-शर्ट्स और मग्स बेचे जा रहे थे। इसके अलावा, एक “वेल्थ फंड” ने उनकी छवि का उपयोग करके लोगों से धन जुटाने की कोशिश की, जबकि उनका इस संस्था से कोई संबंध नहीं था।

पर्सनैलिटी राइट्स का महत्व

पर्सनैलिटी राइट्स का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर सार्वजनिक हस्तियों, की पहचान, प्रतिष्ठा और गोपनीयता की रक्षा करना है। भारत में इन अधिकारों की मान्यता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत की गई है। ये ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत भी पंजीकरण योग्य हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में ऐश्वर्या राय के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

FAQs about Aishwarya Rai Bachchan News

1. दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय के मामले में क्या आदेश दिया?

कोर्ट ने उनकी छवि, नाम और व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई और संबंधित URLs को 72 घंटे में हटाने का निर्देश दिया।

2. कोर्ट ने गूगल और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स को क्या निर्देश दिए?

कोर्ट ने उन्हें 72 घंटे के भीतर उल्लंघनकारी URLs को हटाने का निर्देश दिया है।

3. इस आदेश का अन्य सार्वजनिक हस्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह आदेश अन्य सार्वजनिक हस्तियों को भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए कानूनी उपाय अपनाने की प्रेरणा देगा।

4. पर्सनैलिटी राइट्स का क्या महत्व है?

यह अधिकार व्यक्तियों की पहचान, प्रतिष्ठा और गोपनीयता की रक्षा करते हैं, विशेषकर सार्वजनिक हस्तियों के लिए।

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