Guideline for LockDown 2.0 in Hindi by Modi Govt

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Guideline for LockDown 2.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाकर लॉकडाउन २.0 कर दिया है, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन (Guideline) यानी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें खेती से जुड़े कामों को छूट दी गई है, इससे किसानो की समस्या हल हो। वहीं पूरे देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। आइए जानते है Guideline for LockDown 2.0 in Hindi विस्तार से.

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Modi Govt के द्वारा LockDown 2.0 में सख्त कार्रवाई का निर्देश

  • जो लोग सड़कों पर थूकेंगे और फालतू घूमेंगे उन पर सख्त कार्रवाई
  • नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा
  • स्कूल कॉलेज, फैक्टरियां, आदि पहले की तरह ही बंद रहेंगे
  • सभी तरह का यातायात रेल, सड़क और विमान सेवाएं बंद रहेंगी
  • देशभर में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू रहेगी और लोगों के घर से बाहर निकलने की पाबन्दी है।

Guideline for LockDown 2.0 in Hindi: हालांकि कुछ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने कहा है कि जिन इलाकों में कोरोने के नए केस सामने नहीं आएंगे, वहां 20 तारीख के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हो सकते हैं। यहां मैकेनिक, प्लंबर समेत जरूरी सेवाएं पूनः बहाल की जा सकती हैं। मोदी जी ने कहा कि यदि कोरोना वायरस को हराना है तो हमें लॉकडाउन का पालन करना होगा।

LockDown 2.0 Guidelines in Hindi

  1. शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी समेत सभी तरह के आयोजनो पर रोक।
  2. राजनीतिक आयोजन पर भी रोक।
  3. निजी आयोजनों पर भी रोक।
  4. निर्माण कार्यों में कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है।
  5. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को छूट दी गई है।
  6. ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना अनिवार्य।
  7. 65 साल से अधिक उम्र और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों से बाहर न निकलने की सख्त सलाह।
  8. आपातकाल में टू व्हीलर चालक को और कार में ड्राइवर के साथ पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है।
  9. जो लोग क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे, उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
  10. जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए हैं।

LockDown 2.0 में कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में कोई राहत नहीं

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाएगा जिसमें किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.

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LockDown 2.0 में ये सेवाएं चालू रहेंगी

  • डॉक्टर, नर्स, सेनिटाइजेशन वर्कर्स, मीडिया पर्सन, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स के आने-जाने पर रोक नहीं है.
  • अस्पताल, सरकारी दफ्तर जो कोरोना से जुड़ी सेवाओं मे लगे हैं।
  • रसोई गैस एजेसियां, पेट्रोल पम्प, फूड सप्लाय चेन (होलसेल, रिटेल स्टोर और मंडियां, लेकिन शर्तों के साथ)

LockDown 2.0 में ये सेवाएं रहेंगी बंद

  • रेल, सड़क और विमान यातायात।
  • गैर जरूरी चीजों वाली फैक्टरियां।
  • जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर, मॉल, मल्टिप्लेक्स, पब्लिक पार्क आदि.
  • हॉट स्टॉप वाली जगहों पर लोगों के बाहर निकलने पर रोक। जरूरी चीजें सरकार घर तक पहुंचाएगी।

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