Delhi Night Curfew Guidelines: दिल्ली में रात 10 से सुबह 5 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू

Delhi Night Curfew Guidelines in hindi

Delhi Coronavirus Night Curfew Guidelines: दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है. इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह छूट दी गयी है. जानें नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे छूट मिलेगी?

Delhi Night Curfew Guidelines in hindi

Delhi मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को लेकर हुए यह कदम उठाया गया है क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी उछाल आया है। दिल्‍ली सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए ‘नाइट कर्फ्यू’ लगाने का फैसला किया है। आज से 30 अप्रैल तक रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजधानी में कोरोना वायरस का पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर पहुंच गया है जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया।

मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर में लॉकडाउन कोई हल नहीं था। सोमवार को दिल्‍ली से 3,548 नए मामले सामने आए और 15 मरीजों की मौत हो गई। पिछले चार दिन से रोज 3,500 से ज्‍यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में ‘नाइट कर्फ्यू’ के जरिए वायरस के प्रसार को रोकने की कोशिश है। ‘नाइट कर्फ्यू’ को लेकर कई सवाल हैं, जिनके जवाब जानते हैं।

  1. दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू कब से कब तक रहेगा?
    6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा।
  2. नाइट कर्फ्यू के दौरान हम बाहर जा सकते हैं?
    जरूरी सेवाओं और पहले से अनुमति लिए लोग जा सकते है। बाकी मूवमेंट पर रोक रहेगी।
  3. क्या पूरी रात घर में ही बंद रहना होगा?
    अगर जरूरी सेवाओं से जुड़े नहीं हैं और कोई इमर्जेंसी नहीं है तो हां। अगर बाहर जाना ही है तो ई-पास बनवाकर जा सकते हैं।
  4. मुझे वैक्‍सीन लगवाने जाना है, 10 बजे के बाद का अपॉइंटमेंट है, क्‍या नाइट कर्फ्यू में मैं जा सकता हूं?
    जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा।
  5. मेरी राशन की दुकान है। माल लेकर अक्‍सर देर रात ही लौटना होता है। क्‍या मैं नाइट कर्फ्यू के दौरान फंस जाऊंगा?
    नहीं। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी।
  6. मीडिया से जुड़े लोग कैसे आएंगे-जाएंगे?
    प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
  7. मेरी रात 11 बजे की ट्रेन/बस है। क्‍या नाइट कर्फ्यू के बीच मैं जा सकता हूं?
    वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।

Delhi Night Curfew Guidelines: जानें, किन्हें, कैसे मिलेगी छूट

  • ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं, बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी जैसे सार्वजनिक वाहन चलेंगे
  • सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधनों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बिठाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है
  • रात में वैक्सीन लगवाने के लिए घर से निकलने की छूट, लेकिन ई-पास बनवाना होगा
  • राशन, जनरल, फल, सब्जियां, मेडिकल स्टोर के दुकानदारों को भी ई-पास बनवाना होगा
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी ई-पास लेना होगा
  • अगर आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल जा रहे हैं तो आपको टिकट दिखाना होगा, फिर आपको कर्फ्यू से छूट मिल जाएगी
  • प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ को नाइट कर्फ्यू से छूट, उन्हें पहचान पत्र दिखाने होंगे
  • इलाज के लिए जा रही गर्भवती महिलाओं और मरीजों को भी कोई रोक-टोक नहीं

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Delhi Night Curfew Guidelines: दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे मिलेगी छूट?

  • नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी.
  • जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा.
  • राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी.
  • आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी.
  • वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी.
  • गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी.
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.
  • जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी.
  • दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि यह लोगों की मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर.

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इन कारोबारयों को मिलेगी छूट

  • सभी दुकानें जो फल, सब्जी, राशन और डेरी के उत्पाद उपलब्ध कराती हैं. मीट, मछली, जानवरों के चारे की दुकानें और दवा की दुकानों को राहत दी गई है.
  • सभी बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम को छूट दी गई है
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • टेलिकम्यूनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट और केबिल सर्विसेज, IT से जुड़ी सभी सेवाएं
  • सभी तरह की आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी सर्विसेज को भी राहत दी गई है.
  • पेट्रोल पंप,सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोलियम और गैस आउटलेट को राहत दी गई है.
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस
  • प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज
  • आवश्यक वस्तुएं बनाने की कंपनियां
  • कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोगों को भी नाइट कर्फ्यू से राहत दी गई है. उन्हें अप्वाइंटमेंट स्लिप दिखानी होगी.
Credit: ABP News

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