Bulli Bai App Case: मुंबई पुलिस के अनुसार, मामले में मुख्य आरोपी महिला बुली बाई ऐप से जुड़े तीन अकाउंट को हैंडल कर रही थी। उसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी एक-दूसरे को जानते हैं। बुली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने 21 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है, उसकी पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई है। मामले में मुख्य आरोपी एक युवती है जिसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी एक-दूसरे को जानते हैं।
Bulli Bai App Case: ऐप में मुस्लिम महिलाओं की बोली
गौरतलब है कि बुली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें लगाकर उनकी कथित तौर पर बोली लगाने का आरोप है। इस मामले में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की शिकायत पर पश्चिम प्रादेशिक क्षेत्र साइबर पुलिस ने गिटहब पर होस्ट किए गए ‘बुल्ली बाई’ ऐप डिवेलपर के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने भी मांगी डिटेल
दिल्ली पुलिस ने भी यह मोबाइल ऐप डिवेलप करने वाले की जानकारी मांगी है। साथ ही, ट्विटर को इससे जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को कहा है। इससे पहले, दिल्ली महिला आयोग चीफ स्वाति मालीवाल ने डिप्टी पुलिस कमिश्नर, साइबर क्राइम सेल को 6 जनवरी को तलब कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आयोग ने दिल्ली पुलिस से ‘सुल्ली डील’ और ‘बुली बाई’ दोनों मामलों में गिरफ्तार लोगों की लिस्ट और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
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पीड़ित महिला का क्या कहना है?
इस मामले में पीड़ित महिला ने बताया कि ऑनलाइन नीलामी करना, इस तरह महिलाओं को बदनाम करने का प्रयास पहले भी हो चूका है. इस बार 100 मुस्लिम महिलाओं को टार्गेट किया गया है. एक्टर शबाना आज़मी और कुछ पत्रकारों के नाम भी इस में शामिल है. जो आवाज उठाती हैं उनकी आवाज को दबाने का यह प्रयास है.
Bulli Bai App Case पर आरोपी के वकील ने क्या कहा
इस मामले में गिरफ़्तार विशाल के वकील दिनेश प्रजापति ने मीडिया से बात करते समय बताया कि विशाल को 10 जनवरी तक कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने विशाल के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन करने के लिए कोर्ट से इजाज़त भी मांगी है. मुंबई पुलिस की साइबर सेल को मिली शिकायत के बाद से ही साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही थी. एफआईआर के मुताबिक बुली बाई एक ऐसा एप्लिकेशन है जहां पर नामचीन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर पोस्ट कर उनकी बोली लगाई जाती थी.
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किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है?
इस मामले पर जब कई लोगों ने सवाल उठाए थे और लोगों की शिकायतें मिलने लगीं, तो मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 354D, 509, 500, 153A, 295A, 153B, IT की धारा 67 की सबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी.
बुल्ली बाई का अकाउंट ब्लॉक
आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि बुल्ली बाई के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है. इसके अलावा इसके ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया है. इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिये गए हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए CERT और पुलिस विभाग को जिम्मेदारी दी गई है.