वॉशिंगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) को प्रतिबंधित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) से हस्तक्षेप की मांग की है, जिससे अमेरिकी संविधान (US Constitution) के 14वें संशोधन पर विवाद खड़ा हो गया है।
जन्मजात नागरिकता(Birthright Citizenship) विवाद: मुख्य बिंदु
- ट्रंप का नया आदेश: नागरिकता विवाद पर अदालतों की रोक
- अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन: नागरिकता का आधार और प्रभाव
- अमेरिकी नागरिकता पर ट्रंप प्रशासन का रुख: अवैध अप्रवासियों के अधिकारों पर बहस
- ट्रंप के आदेश को अदालत में चुनौती
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना
- ट्रंप का जन्मजात नागरिकता प्रतिबंध और राजनीतिक टकराव
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदल सकता है लाखों का भविष्य
- किस देश की नागरिकता से मिलेगा सर्व सुख और पूर्ण शांति
ट्रंप का नया आदेश और अदालती चुनौतियां
20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन, ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें संघीय एजेंसियों (Federal Agencies) को निर्देश दिया गया कि वे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक (US Citizen) या वैध स्थायी निवासी (Green Card Holder) नहीं हैं।
यह आदेश 19 फरवरी से लागू होना था, लेकिन वाशिंगटन, मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड (Washington, Massachusetts, Maryland) की संघीय अदालतों (Federal Courts) ने इस पर रोक लगा दी। न्याय विभाग (US Justice Department) ने इन फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से दखल देने का अनुरोध किया है।
14वें संशोधन का नागरिकता क्लॉज (14th Amendment Citizenship Clause)
अमेरिकी संविधान (US Constitution) के 14वें संशोधन (14th Amendment) के नागरिकता क्लॉज (Citizenship Clause) में कहा गया है कि “जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्मा (Born in USA) है या प्राकृतिक रूप से यहां बसा है और देश के न्यायिक क्षेत्र (Jurisdiction) के अधीन है, वह अमेरिकी नागरिक (American Citizen) होगा।”
यह प्रावधान 1868 में लागू किया गया था और इसे मुख्य रूप से पूर्व गुलामों और उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) देने के लिए बनाया गया था। समय के साथ, इसे व्यापक रूप से अमेरिका में जन्म लेने वाले (US Born Citizens) लगभग सभी व्यक्तियों पर लागू किया जाने लगा।
ट्रंप प्रशासन की दलीलें
ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) का तर्क है कि यह संशोधन उन अप्रवासियों (Immigrants) पर लागू नहीं होना चाहिए जो अवैध रूप से अमेरिका (Illegal Immigrants in USA) में रह रहे हैं। उनके अनुसार, यह प्रावधान केवल उन्हीं लोगों के लिए था, जो अमेरिका के प्रति स्थायी निष्ठा (Permanent Allegiance to US) रखते हैं। प्रशासन का यह भी दावा है कि जिन अप्रवासियों की उपस्थिति अस्थायी है, जैसे छात्र वीजा (Student Visa) या कार्य वीजा (Work Visa) पर आए लोग, उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) नहीं दी जानी चाहिए।
विपक्ष और कानूनी लड़ाई
डेमोक्रेटिक स्टेट अटॉर्नी जनरल (Democratic State Attorney General), अप्रवासी अधिकार संगठन (Immigrant Rights Groups) और नागरिक अधिकार समूह (Civil Rights Groups) ने ट्रंप के आदेश के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए हैं। इन वादियों का कहना है कि ट्रंप का आदेश (Trump Executive Order) संविधान के 14वें संशोधन (14th Amendment) का उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि जन्म स्थान आधारित नागरिकता (Birthright Citizenship Law) का सिद्धांत अमेरिकी कानून (US Law) की एक बुनियादी विशेषता है और इसे कार्यकारी आदेश (Executive Order) द्वारा नहीं बदला जा सकता।
US सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के समर्थन की संभावना, आव्रजन कानूनों में बदलाव संभव?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) में वर्तमान में 6-3 का कंजर्वेटिव बहुमत (Conservative Majority) है, जिसमें ट्रंप द्वारा नियुक्त तीन न्यायाधीश शामिल हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट इस मामले को किस तरह से संभालता है। यदि अदालत ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो यह अमेरिकी आव्रजन कानूनों (US Immigration Laws) में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
ट्रंप की नई आव्रजन नीति: जन्मजात नागरिकता प्रतिबंध पर सियासी टकराव
ट्रंप पहले भी आव्रजन नीतियों (Immigration Policies) को लेकर कड़े रुख अपनाते रहे हैं, जिसमें सीमा सुरक्षा (Border Security) और शरण नीति (Asylum Policy) में सख्ती जैसे कदम शामिल हैं। जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship Ban) पर प्रतिबंध लगाने का यह प्रयास उनकी व्यापक आव्रजन नीति (Comprehensive Immigration Policy) का ही हिस्सा है।
डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) इस आदेश का विरोध कर रही है और इसे अमेरिका के संवैधानिक मूल्यों (US Constitutional Values) के खिलाफ बता रही है। वहीं, रिपब्लिकन पार्टी (Republican Party) के कुछ धड़े ट्रंप के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वे अवैध आव्रजन (Illegal Immigration) को रोकने के लिए सख्त कानूनों की वकालत करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और संभावित प्रभाव
अमेरिका में जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship in USA) को लेकर चल रही यह कानूनी और राजनीतिक लड़ाई देश के संवैधानिक ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Ruling on Birthright Citizenship) ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो इससे अमेरिका की नागरिकता नीतियों (US Citizenship Policies) में बड़ा बदलाव हो सकता है, जो लाखों अप्रवासी परिवारों (Immigrant Families in USA) के भविष्य को प्रभावित करेगा। वहीं, यदि अदालत इस आदेश को असंवैधानिक ठहराती है, तो यह ट्रंप प्रशासन (Trump Administration) के आव्रजन एजेंडे (Immigration Agenda) के लिए एक बड़ा झटका होगा। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict) इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है।
वह सुखमय देश कौन सा है जहां की नागरिकता प्राप्त करनी चाहिए?
आज के भौतिकवादी युग में लोग धन-संपत्ति को ही सुख और सफलता का मापदंड मानते हैं। अधिकाधिक धन अर्जित करने की इच्छा में वे अमेरिका जैसे विकसित देशों की नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यह मानते हुए कि भौतिक समृद्धि ही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन क्या वास्तव में धन और विलासिता से सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है?
वर्तमान में तत्वदर्शी संत, संत रामपाल जी महाराज, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से बताते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है। इस लोक में चाहे जितना भी धन अर्जित कर लिया जाए, वास्तविक सुख और परम शांति संभव नहीं। यह केवल तब संभव है जब हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सतलोक पहुंचें, जो हमारी असली जन्मभूमि है। हमारी वास्तविक नागरिकता सतलोक की है, और वहां पहुंचना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए।
संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों और पवित्र ग्रंथों के माध्यम से सतलोक जाने और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की सही विधि बताते हैं। यदि आप भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर वास्तविक सुख और शांति की खोज में हैं, तो Sant Rampal Ji Maharaj YouTube Channel पर उनके प्रवचन सुनें या अधिक जानकारी के लिए www.jagatgururampalji.org पर विज़िट करें।