Lalu Yadav News Today in Hindi: चारा घोटाला मामले में Lalu Yadav को 60 लाख का जुर्माना और पांच साल की सजा 

Lalu Yadav News Today in Hindi चारा घोटाला में Lalu Yadav को 5 साल की सजा

Lalu Yadav News Today in Hindi: 950 करोड़ रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में सीबीआई अदालत (CBI Court) राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 38 आरोपियों को दोषी करार दिया था.

सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि 38 दोषियों में से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं. इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे.

कब हुआ था सबसे पहले केस दर्ज?

1996 में इस मामले सबसे पहले केस दर्ज हुआ था। 4 केस में लालू को पहले ही सजा हो चुकी है। 1990 से 1992 के बीच 139.35 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। इसमें कई सरकारी गवाह भी हैं। 24 अभियुक्त बरी किये गए हैं। सीबीआई की अदालत ने लालू समेत मामले से जुड़े 99 अभियुक्तों  सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। अभियुक्तों में दस महिलाएं भी शामिल हैं।

Lalu Yadav News Today in Hindi: जमानत पर बाहर हैं Lalu Yadav

उन्हें दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत मिल गई है। चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया। सीबीआई ने जून 1997 में प्रसाद को एक आरोपी के रूप में नामित किया। एजेंसी ने प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए। 

जानिए इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया था

इस घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी शामिल है। मामला 1990-92 के बीच का है। अफसरों और नेताओं ने फर्जीवाड़ा की नई कहानी ही लिख दी। फर्जीवाड़ा कर बताया गया कि 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया। यानी घोटाले में जिस गाड़ी नंबर को विभाग ने पशु को लाने के लिए दर्शाया था, वे मोटसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले। सीबीआई ने जांच में पाया कि कई टन पशुचारा, पीली मकई, बादाम, खल्ली, नमक आदि ढोने के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड का नंबर दिया गया था।  

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जांच में सामने आया कि 1990-92 के दौरान 2 लाख 35 हजार में 50 सांड़, 14 लाख 4 हजार से अधिक में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदे गए थे। वहीं क्रॉसब्रिड की बछिया और भैंस की खरीद का करीब 84 लाख का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के प्रोपराइटर विजय मल्लिक ने की थी। इस घोटाले में हिंदुस्तान लाइव स्टॉक एजेंसी के आपूर्तिकर्ता संदीप मल्लिक पर भी भेड़ और बकरी के लिए 27 लाख 48 हजार रुपए भुगतान करने का आरोप है। 

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लालू यादव सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकले

लालू आज सुबह टहलने के लिए अपने रूम से बाहर भी नहीं निकले। एक दिन पहले लालू यादव के ब्लड शुगर का लेवल सुबह खाली पेट में 140/80 के आस पास था। जबकि इंसुलिन की डोज बढ़ाए जाने के बाद भी सोमवार को उनका ब्लड शुगर बढ़ गया। डॉक्टर ने बताया कि पहले से ही वह किडनी के क्रॉनिकल डिजीज से ग्रसित है और ब्लड शुगर और बीपी की समस्या पहले से उन्हें हैं और इस तनाव के बाद सभी चीजें अनियंत्रित हो गई है, हालांकि डॉक्टर ने दवा दी है।

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Lalu Yadav News Today in Hindi: ‘सज़ा के खिलाफ हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे’

वहीं, लालू यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सजा के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हमने पहले भी कहा था कि यह कोई अंतिम फैसला नहीं है, इसके ऊपर हाईकोर्ट में हमने इस मामले को रखा है. हमें पूर्ण विश्वास है कि हाईकोर्ट में लालू जी के पक्ष में फैसला होगा.

Lalu Yadav News Today in Hindi: साजिश में फंसाने का लगाया आरोप

राजद सुप्रीमो ने आगे लिखा, ‘मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं, ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है ना आएगा.’

पहले भी जेल में बीता चुके हैं 3.5 साल 

चारा घोटाला में लालू की पहली सजा चाईबासा कोषागार केस में 30 सितंबर 2013 को हुई। इस कोषागार से अवैध रूप से 37.70 करोड़ रुपए निकाले गए। इस मामले में उन्हें पांच साल की सजा हुई। इस सजा के चलते उन्हें लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। देवधर ट्रेजरी से 89.27 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू को 3.5 साल की सजा हुई है।

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चाईबासा ट्रेजरी से 33.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में भी राजद प्रमुख को पांच साल की जेल हुई है। जबकि डुमका कोषागार से 3.26 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू को 14 साल की सजा हुई है। चारा घोटाले के इन सभी मामलों में लालू यादव को जमानत मिली हुई है। 

कैसे हुई पहली रिपोर्ट

  • साल 1996 में घोटाले के पर्दाफ़ाश के बाद तत्कालीन बिहार के डोरंडा थाना में 17 फ़रवरी को इसकी एफ़आइआर (नंबर 60/96) दर्ज करायी गयी थी.
  • उसी साल 11 मार्च को पटना उच्च न्यायालय ने इसकी सीबीआई जाँच का आदेश दिया. इसके बाद सीबीआई ने 8 मई 2001 को 102 आरोपियों के ख़िलाफ़ पहली चार्जशीट दायर की.
  • फिर 7 जून 2003 को 68 दूसरे आरोपियों पर भी चार्जशीट की गई. 26 सितंबर 2005 को कोर्ट ने कुल 170 अभियुक्तों के ऊपर आरोप तय किया था.
  • इनमें से 55 अभियुक्तों की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई. आठ दूसरे अभियुक्त सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता 1973) के प्रावधानों के मुताबिक़ सरकारी गवाह (अप्रूवर्स) बन गए. दो अभियुक्तों ने पहले ही दोष स्वीकार कर लिया था.
Credit: IndiaTV

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