Curfew In Mumbai [Hindi]: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2 जनवरी तक शहर में कर्फ्यू की घोषणा की है और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।
Curfew In Mumbai [Hindi]: मुंबई पुलिस के सर्कुलर में क्या
सर्कुलर जारी करते हुए मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने आदेश दिया है कि सेक्शन 144 का पालन सख्ती से किया जाए। उन्होंने कहा कि 2 जनवरी तक शहर में किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक है। इसके अलावा लोग लाउडस्पीकर भी नहीं बजा सकेंगे। नियम तोड़ने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।
मुंबई सेक्शन 144 के दौरान क्या प्रतिबंधित
- सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के आसपास बड़े पैमाने पर सामाजिक सभाएं प्रतिबंधित
- पटाखे जलाना, लाउडस्पीकर बजाना, वाद्य यंत्र और बैंड बजाने पर भी रोक
- पब्लिक प्लेस पर नारेबाजी, प्रदर्शन पर रोक।
- तेज आवाज से गाने बजाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
- शादी समारोह, अंत्येष्टि, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों और अन्य ऐसे संघों की बड़े पैमाने पर बैठकों पर रोक।
- सभी प्रकार के जुलूस पर रोक।
- सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों का जमावड़ा बैन।
- शैक्षिक गतिविधियों या सामान्य व्यवसाय के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के बड़े सभाओं पर रोक।
- आग्नेयास्त्रों, तलवारों और ऐसे अन्य हथियारों की अनुमति नहीं दी गई है।
Curfew In Mumbai [Hindi]: धारा 144 लगता है तो क्या होता है?
सीआरपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहीं पर सुरक्षा संबंधी कोई खतरा या शांति सुव्यवस्था भंग होने की आशंका होती है. यह शांति सुव्यवस्था को कायम रखने के मकसद से लागू की जाती है. सबके पहले धारा 144 का इस्तेमाल 1861 में बड़ोदा स्टेट में लागू किया गया था. धारा 144 के लागू रहते हुए पांच या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह पर जमा होने से रोक दिया जाता है.
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सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी
वहीं, पुलिस ने जानकारी दी है कि मुंबई में धारा 144 के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी रहेगी. इस दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और मीटिंगों पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर भी बैन लगाया गया है. यानी आग्नेयास्त्रों, तलवारों और ऐसे अन्य हथियारों की अनुमति नहीं दी गई है.